राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में।
निशक्त संतान की आय कम तो जीवन भर पेंशन
लखनऊ। शासन ने राज्य सरकार के दिवंगत कर्मचारियों की निशक्त संतानों को पारिवारिक पेंशन के संबंध में आय के मानदंड तय किए हैं जारी शासनादेश में कहा गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की निशक्त संतान जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।
यदि निशक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन व उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है तो उसे यह लाभ मिलेगा। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देय होगा व सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकृत नहीं होगा।