राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी
स्टेट हैल्थ कार्ड के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही होगा पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन में जरूरी होंगी ये सूचनाएं
देखें : स्टेट हेल्थ कार्ड हेतु राज्य कर्मचारी / पेंशनर के पंजीकरण की प्रक्रिया, E-KYC एवं कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया। (पोस्ट के अंत में)
स्टेट हैल्थ कार्ड के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही पंजीकरण होगा। ऑफलाइन आवेदन या पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। शासन ने सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्तों का योजना के तहत आवेदन/पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के शीघ्र ही कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करने की संभावना है।
इस बाबत आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई की मुख्य कार्यपालक अधिकारी संगीता सिंह की ओर से सभी जिलों के डीएम व सीएमओ को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है, कि स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन संबंधित आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सत्यापन एवं ई-केवाईसी के माध्यम से स्टेट हैल्थ कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रोसेस फ्लो उपलब्ध है।
कर्मचारियों द्वारा सुगमता से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उचित होगा, कि जिले के सभी सरकारी विभागों में एक या दो चिन्हित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सम्बंध में प्रशिक्षित कर दिया जाए। इसी प्रकार कोषाधिकारी कार्यालय के चिन्हित अधिकारी/कर्मचारी को भी प्रशिक्षित कर दिया जाए। जनपद स्तर के अतिरिक्त तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर इसके लिए चिन्हित कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित कराना होगा। सभी जिलों में मास्टर ट्रेनर्स को सीएमओ द्वारा प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है।
🔵 ऑनलाइन आवेदन में दरकार होंगी ये सूचनाएं
- कर्मचारी/पेंशनर से संबंधित डीडीओ कोड/टीओ कोड एवं ट्रेजरी का जनपद
- कर्मचारी का वर्तमान पे-बैंड/लेवल, पेंशनर का अंतिम पे-बैंड/लेवल (7वें वेतन आयोग के अनुसार)
- पेंशनर का पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर व आईएफएससी कोड
- स्वयं एवं आश्रितों का आधार नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर एवं आधार पर अंकित विवरण
- स्वयं एवं आश्रितों की फोटो
- किसी आश्रित के विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
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