अब तलाकशुदा बेटियां भी होंगी पेंशन की हकदार
तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था बदली, शासनादेश जारी
लखनऊ : राज्य सरकार ने तय किया है कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति की तलाकशुदा पुत्री को तब भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी जब उसके पिता/माता के जीवित रहते तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो। शर्त यह होगी कि ऐसी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन तलाक की तारीख से शुरू होगी। वित्त विभाग ने गुरुवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
अभी तक यह व्यवस्था थी कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती थी जब उसका तलाक पिता/माता के जीवित रहते हो गया हो। केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में यह व्यवस्था की थी कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनभोगी पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तब भी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी जब उसके तलाक की कार्यवाही उसके पिता/माता के जीवित रहते सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी और तलाक उनकी मृत्यु के बाद हुआ हो। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में केंद्र की व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है।
यूपी सरकार के सरकारी सेवक/पेंशनर्स या उसकी पत्नी-पति के जीवनकाल में तलाक का वाद सक्षम न्यायालय में दायर होने पर भी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। भले ही तलाक संबंधित के निधन के पश्चात हुआ हो। तलाक की तिथि से पेंशन का लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने इस आशय का शासनादेश गुरुवार को जारी किया है। अभी तक यह व्यवस्था प्रदेश में नहीं थी। इस शासनादेश के जारी होने से तमाम तलाकशुदा महिलाएं (बेटियां) जो पारिवारिक पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। पारिवारिक पेंशन निर्धारित होने पर उनका जीवन आसान हो जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश में इस बात का जिक्र भी है कि पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य शर्तें भी पूरी होनी चाहिए।
वित्त विभाग ने भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जुलाई 2019 में जारी कार्यालय ज्ञापन के हवाले से यह आदेश जारी किया गया है। भारत सरकार के इस कार्यालय ज्ञापन में लिखा है सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के जीवनकाल में तलाक के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल होने पर भी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। पारिवारिक पेंशन तलाक की तिथि से दी जाएगी। दावाकर्ता द्वारा पारिवारिक पेंशन की अन्य शर्तों को भी पूरा किया जाना अनिवार्य है।