पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने से असंतोष होगा पैदा’, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केन्द्र सरकार के हलफनामे में कही गईं बात
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण खत्म करने से असंतोष पैदा हो सकता है। इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया कि आरक्षण की नीति संविधान और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है। केंद्र ने कहा, यदि मामले की अनुमति नहीं दी जाती है, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को मिलने वाले पदोन्नति में आरक्षण के लाभों को वापस लेने की आवश्यकता होगी।
इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन हो सकता है, उनके वेतन का पुनर्निर्धारण हो सकता है। इसमें उन अनेक कर्मचारियों की पेंशन का पुनर्निर्धारण शामिल है, जो इस बीच सेवानिवृत्त हो सकते हैं।
केंद्र सरकार के अनुसार, इससे उन्हें भुगतान किए गए अतिरिक्त वेतन / पेंशन की वसूली की जा सकती है। लिहाजा, इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हो सकती हैं और कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा हो सकता है। केंद्र ने अपनी नीति का बचाव करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है और तर्क दिया कि आरक्षण प्रदान करने से प्रशासनिक व्यवस्था बाधित नहीं होती।