मास्क न लगाने पर अब जुर्माना नहीं, यूपी ने महामारी ऐक्ट का नहीं किया विस्तार
यूपी के लोगों के लिए बड़ी राहत, मास्क लगाने की अनिवार्यता सहित कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियां खत्म
लखनऊ : प्रदेश में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क न लगाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। यूपी सरकार महामारी ऐक्ट की अवधि और नहीं बढ़ाएगी। इसकी मियाद गुरुवार को पूरी हो गई । स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। दो साल से ज्यादा वक्त के बाद प्रदेश में कोविड महामारी से संबंधित पाबंदियां हटाई जा रही हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने महामारी का हवाला देकर जिन कर्मचारियों को अपने से साथ जोड़ा था, उनका अटैचमेंट भी ऐक्ट का विस्तार न होने के साथ खत्म हो जाएगा। कोरोना की स्थितियों की हर तीन महीने पर समीक्षा की जा रही थी, जिसके बाद महामारी अधिनियम को बढ़ाया जा रहा था । दिसंबर-2021 के अंतिम हफ्ते में कोरोना केसों की संख्या को देखते हुए पैनडेमिक ऐक्ट को तीन माह यानी 31 मार्च तक बढ़ाया गया था।
यूपी : टीके की 29 करोड डोज लगी
यूपी में अब तक कोरोनारोधी टीकों की 29,79,50,749 डोज लग चुकी हैं। 16,68,13,168 लोग पहली डोज ले चुके हैं जबकि 13,11,37,581 को दोनों डोज लग चुकी हैं। 24,27,607 लोग को बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। वहीं, 12 से 14 साल के आयुवर्ग के किशोरों में 7 लाख से ज्यादा पहली खुराक ले चुके हैं।