राज्य सरकार के कर्मचारियों को NPS के पूर्ण 14% नियोक्ता अंशदान पर मिलने वाली टैक्स छूट 01 अप्रैल 2020 से होगी लागू, इस वर्ष की आयकर विवरण में ही मिल जाएगी राहत।
वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में 14 फीसद अंशदान पर टैक्स छूट देने का एलान किया है। अब राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस में राज्य सरकार की ओर से किए. जाने वाले 14 फीसद के अंशदान पर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम टीयर-बन में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14 फीसदी योगदान करती है। इस रकम को कर्मचारी की आय गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है जिस पर वह टैक्स छूट हासिल कर सकता है।