EPFO : ईपीएस पेंशनभोगियों को बड़ी राहत: कभी भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाणपत्र, एक साल बनी रहेगी वैधता
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर, 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था। पेंशनधारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी होता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 (ईपीएस 95) के पेंशनभोगी अब अपना जीवन प्रमाणपत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं। आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर, 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था। पेंशनधारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी होता है।