फैसला कोर्ट का : व्हाट्सएप पर भद्दे संदेशों के लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं
केरल उच्च न्यायालय ने एक फैसले में गुरुवार को कहा कि किसी समूह के सदस्य द्वारा आपत्तिजनक या भद्दे पोस्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
मामले में एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने दायर की थी। ग्रुप में दो और एडमिन थे। इनमें एक आरोपी था। उसने ग्रुप में अश्लील पोस्ट भेजे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही याचिकाकर्ता को भी आरोपी बनाया ।
पोस्ट पर नियंत्रण नहीं
कोर्ट ने कहा, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के पास एकमात्र विशेषाधिकार यह है कि वह ग्रुप में किसी सदस्य को जोड़ या हटा सकता है। कोई क्या पोस्ट कर रहा है, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार, उसे किसी सदस्य द्वारा आपत्तिजनक सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व (दूसरे द्वारा किए अपराध की जिम्मेदारी) केवल कानून द्वारा ही तय की जा सकती है।