आउटसोर्सिंग वाले कार्मिकों के पारिश्रमिक भुगतान में गड़बड़ी पर शासन सख्त, संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी तय
लखनऊ : आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक भुगतान में विलंब या अवैधानिक कटौती होने पर या उनकी कर्मचारी भविष्य निधि/ कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती का दुरुपयोग होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता एजेंसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सेवा प्रदाता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शासन ने सभी विभागों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को आउटसोर्सिंग पर व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान हर हाल में समय से कराने का निर्देश दिया है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए लोगों के पारिश्रमिक से किसी प्रकार की गैर कानूनी कटौती न की जाए ।
शासनादेश में आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों की प्रत्येक माह कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा करने का भी निर्देश दिया गया।