यूपी सरकार 50 करोड़ की राशि से बनाएगी पंचायत कल्याण कोष, पंचायत प्रतिनिधियों की पद पर रहते हुए मृत्यु पर परिजनों को राहत राशि दी जाएगी
फैसला
● पंचायत प्रतिनिधियों की पद पर रहते हुए मृत्यु पर परिजनों को राहत राशि दी जाएगी
● मानदेय राज्य वित्त आयोग और 15 वें वित्त आयोग की प्रशासनिक मद से दिया जाएगा
राज्य मुख्यालय : प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों की पद पर रहते हुए मृत्यु पर आश्रितों को राहत राशि के भुगतान के लिए गठित पंचायत कल्याण कोष 50 करोड़ रुपये की राशि से गठित किया जाएगा।
यह राशि उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इस कोष से जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख और ग्राम प्रधान की पद पर मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को क्रमश: दस-दस लाख रुपये दिये जाएंगे जबकि जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु पर उनके परिजनों को पांच लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु पर 3 लाख और ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्य पर 2 लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी।
पंचायत कल्याण कोष के गठन की घोषणा 16 अगस्त को आयोजित ग्राम उत्कर्ष समारोह में मुख्यमंत्री ने की थी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय राज्य वित्त आयोग और 15 वें वित्त आयोग की 10 प्रतिशत प्रशासनिक मद की राशि से दिया जाएगा।