अच्छी खबर : वर्ष 2001 से पहले वाले संविदा कर्मचारी होंगे नियमित
सेवा बाधित हुई तो विनियमित नहीं हो पाएंगे दैनिक वेतन, वर्क चार्ज कर्मचारी
इन संविदाकर्मी और दैनिक मजदूरी करने वालों को परमानेंट करेगी योगी सरकार, शासनादेश जारी
कार्मिक विभाग ने दैनिक मजदूरी और संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2001 या उससे पूर्व समूह ग और समूह घ के पदों पर दैनिक मजदूरी या कार्यप्रभार या संविदा पर सीधे लगे हुए कर्मी ही पात्रता की दायरे में आते हैं।
कुछ दिनों से यह चर्चाएं चल रही थीं कि संविदा और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर सूची तैयार कराई जा रही है। इसको लेकर भ्रम की स्थित बनी हुई थी। कुछ विभागों ने कार्मिक विभाग से इसको लेकर स्थिति भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। कार्मिक विभाग ने इसके आधार पर यह साफ कर दिया है कि कौन-कौन कर्मचारी स्थाई होने के लिए पात्र हैं।
कार्मिक विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए सभी अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। इससे साफ हो गया है कि किस अवधि के कर्मियों को नियमित किया जाएगा और किसे नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ''ग'' और समूह ''घ'' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के नियम 6(1) के स्पष्टीकरण के संबंध में।
कार्मिक विभाग ने दैनिक मजदूरी और संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2001 या उससे पूर्व समूह ग और समूह घ के पदों पर दैनिक मजदूरी या कार्यप्रभार या संविदा पर सीधे लगे हुए कर्मी ही पात्रता की दायरे में आते हैं। कुछ दिनों से यह चर्चाएं चल रही थीं कि संविदा और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाएगा।
इसको लेकर विभागीय स्तर पर सूची तैयार कराई जा रही है। इसको लेकर भ्रम की स्थित बनी हुई थी। कुछ विभागों ने कार्मिक विभाग से इसको लेकर स्थिति भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। कार्मिक विभाग ने इसके आधार पर यह साफ कर दिया है कि कौन-कौन कर्मचारी स्थाई होने के लिए पात्र हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए सभी अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। इससे साफ हो गया है कि किस अवधि के कर्मियों को नियमित किया जाएगा और किसे नहीं किया जाएगा।
लखनऊ : किसी सरकारी विभाग में समूह ’ग’ या ’घ’ के पद पर 31 दिसंबर, 2001 को या उससे पहले से दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी इन पदों पर तभी विनियमित हो सकेंगे जब उनकी सेवा विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के प्रारंभ की तारीख को उस रूप में निरंतर बनी रही हो और वे कार्य कर रहे हो। वित्त विभाग ने इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
शासन ने उप्र लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर सरकारी विभागों में समूह ’ग’ और ’घ’ के पदों पर दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और संविदा पर 31 दिसंबर 2001 या उससे पहले से दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के विनियमितीकरण के लिए वर्ष 2016 में नियमावली बनायी थी।