योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित बेटियां भी पा सकेंगी सरकारी नौकरी
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की पुत्री को नौकरी देने के संबंध में ( बारहवां संशोधन नियमावली 2021) का शासनादेश जारी।
विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नौकरी
लखनऊ : सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी अनुकंपा आधारित नौकरी पाने के योग्य होगी। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में बारहवें संशोधन को मंजूरी दी थी। कैबिनेट के फैसले के क्रम में कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित कर दिया है।
इससे पहले सेवाकाल में दिवंगत राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थीं क्योंकि कुटुंब की परिभाषा में पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, विधवा पुत्र वधुओं के अलावा अविवाहित और विधवा पुत्रियां ही शामिल थीं। संशोधित नियमावली में अविवाहित और विधवा पुत्रियों के स्थान पर पुत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें अविवाहित और विधवा के साथ मृत कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी शामिल है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला किया है। मृतक आश्रित कोटे पर अब विवाहित बेटियां भी सरकारी नौकरी पा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रदेश में अभी तक मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर पुत्र, विवाहित पुत्र व अविवाहित बेटियों को नौकरी देने की व्यवस्था थी। विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं। कुछ मामलों में तो इकलौटी विवाहित बेटी होने के चलते परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता था।
मुख्यमंत्री की जानकारी में मामला आने के बाद पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने पर सहमति बनी कि कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए। इसके आधार पर कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था।
मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। प्रदेश के सरकारी विभागों में अब अनुकंपा के आधार पर विवाहित बेटियों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
लखनऊ : सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी अब अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी और इसके लिए आवेदन कर सकेगी। अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं हासिल थी। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली’ में बारहवें संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक कर्मचारी के कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दे दी गई है।
कुटुंब की परिभाषा में अभी तक कर्मचारी के पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री, विवाहित पुत्र शामिल थे। विवाहित पुत्री इसमें शामिल नहीं थीं। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने भी अपनी नियमावली में विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल कर लिया है। अब राज्य सरकार ने विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का फैसला किया है।