आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कर्मियों की मौत पर परिजनों को मिलेंगे तीस लाख
लखनऊ : प्रदेश में अगले साल की शुरूआत में होने जा रहे विधान सभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों की कोरोना संक्रमण, चुनावी हिंसा, चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना आदि में मूत्यु होने पर उनके परिजनों को तीस लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा पिछले साल कुछ राज्यों में हुए चुनाव के लिए इस बाबत आदेश जारी हुआ था। वही आदेश प्रदेश में होने जा रहे विधान सभा चुनाव में लगने वाले कार्मिकों पर भी लागू माना जाएगा।
वर्ष 2020 में हुए विधान सभा उपचुनाव के लिए तत्कालीन विशेष सचिव योगेश्वर राम मिश्र ने पहली अक्तूबर केन्द्रीय चुनाव आयोग के उपरोक्त आदेशों के क्रम में इस बारे में आदेश जारी किया था। इस आदेश में पहली दफा केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवान, बी.ई.एल. और ई.सी.आई.एल. के इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से जुड़े इंजीनियर भी शामिल किये गये थे। चूंकि आयोग ने राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों के साथ कोई अनहोनी होने पर परिजनों को तीस लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने के पूर्व के आदेश में अब तक कोई बदलाव नहीं किया है इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अफसरों का मानना है कि पहली अक्तूबर 2020 को जारी हुए आदेश का ही अनुपालन किया जाएगा।
चूंकि इस बार प्रति पोलिंग बूथ 1500 वोटर के बजाए 1200 वोटर का मानक तय हुआ है इसलिए पोलिंग बूथ और मतदान केन्द्र दोनों बढ़ गये हैं। प्रदेश में अब कुल 1लाख 74 हजार 351 पोलिंग बूथ और 92 हजार 827 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। मानकों के अनुसार प्रति पोलिंग बूथ चार कार्मिक लगाए जाते हैं जिनमें से एक पीठासीन अधिकारी और तीन पोलिंग अफसर होते हैं। इनके अलावा दस फीसदी पोलिंग स्टाफ आरक्षित रखा जाता है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा.ब्रम्हदेव राम तिवारी ने बातचीत में कहा कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान पोलिंग स्टाफ के साथ कोई अनुग्रह राशि केमामले में अभी तक आयोग से कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है इसलिए माना जा रहा है कि पूर्व में जारी आदेश ही मान्य रहेगा। उन्होंने अनुमान जताया कि इसबार के विधान सभा चुनाव में करीब दस लाख कार्मिक लगाए जाएंगे।