22 हजार से ज्यादा परिवारों को 50-50 हजार रुपये देगी यूपी सरकार, इस तरह मिलेगी यह अनुग्रह राशि
कोविड -19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को ₹50,000 प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी, देखें।
अनुग्रह राशि के लिए कोविड से मृत व्यक्ति के निवास वाले जिले में करना होगा आवेदन
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लखनऊ : कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि पाने के लिए उस जिले के जिलाधिकारी के समक्ष ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसका मृतक निवासी था। अनुग्रह राशि के संबंध में 23 अक्टूबर को जारी शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं था कि कहां आवेदन किया जाए, इस पर राजस्व विभाग ने सोमवार को शासनादेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की।
केन्द्र सरकार के एक निर्णय के बार प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। इस बारे में शनिवार को पंचायतीराज व ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार प्रदेश मे upcovid19tracks.in पोर्टल पर कोविड 19 की शुरूआत से इस साल 18 अक्तूबर तक कोरोना संक्रमण से मरे लोगों की संख्या 22, 898 है। इस ब्यौरे के अनुसार जिलेवार अहेतुक सहायत आवंटित की जा रही है।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे कार्मिकों की कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 30 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करवायी गयी है और कोविड-19 की रोकथाम में लगे कार्मिकों की इस बीमारी से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 50 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करवायी गयी है। इन दोनों श्रेणियों के परिवार को पचास हजार रूपये की उक्त अनुग्रह राशि उपलब्ध नहीं करवायी जाएगी।
सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे गये इस आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध करवाए जाने की कार्यवाही की जाए।
इस तरह मिलेगी यह अनुग्रह राशि
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से पचास हजार रूपये की अनग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण-पत्र में 'कोविडा-19 के संक्रमण से मृत्यु हुई है।' अंकित करवाना होगा। इसके अलावा मृतक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है को प्रमाणित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तीन सितम्बर 2021 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कालेज विभागाध्यक्ष मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कोविड-19 से मृत्यु प्रमाणित करने के बाबत कमेटी गठित होगी।
मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृतक के परिजन द्वारा अहेतुक सहायता प्राप्त किये जाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी को सभी सलंग्नकों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 से मृत्यु से सम्बंधित अहेतुक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्ति सेल का गठन करते हुए आवश्यक स्टाफ तैनात करते हुए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इस सेल में तैनात अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के प्राप्त करते ही उस पर प्राप्ति का क्रमांक, तारीख व समय अंकित किया जाएगा और आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर दी जाएगी। इस सेल में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप पर की जाएगी। इसी रजिस्टर पर अंकित क्रमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए आवेदक को दिया जाएगा।
कोरोना से मृत्यु का सत्यापन कमेटी करेगी
जिन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड-19 से मृत्यु का उल्लेख नहीं होगा ऐसे मामलों को चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार मृत्यु के कारण के सत्यापन/चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए गठित कमेटी द्वारा मृत्यु के कारणों का सत्यापन किया जाएगा। उक्त कमेटी द्वारा मृत्यु के कारणों का सत्यापन किया जाएगा। इस कमेटी द्वारा आवेदकों की शिकायतों का निस्तारण लिखित में स्पष्ट आदेश पारित करते हुए किया जाएगा।