छह हजार पेंशनरों को महंगाई राहत की चार किस्तें, एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत देने की स्वीकृति
उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को राज्य सरकार ने मंहगाई राहत (डीआर) की चार किस्तें देने का आदेश जारी किया है। ऐसे पेंशनरों की संख्या करीब 6000 बताई जा रही है। इन सभी को डीआर की घोषित तिथि से महंगाई राहत का एरियर भी मिलेगा।
अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने गुरुवार को डीआर भुगतान के संबंध में शासनादेश जारी किया। डीआर का लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा जिनकी पेंशन व पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के तहत नहीं हुआ है और न ही होना है।
एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत का लाभ
इन सभी को एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। एक जुलाई 2018 से 148 फीसदी, एक जनवरी 2019 से 154 फीसदी, एक जुलाई 2019 से 164 फीसदी तथा एक जुलाई 2021 से 189 फीसदी की दर से महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई राहत की दर 164 फीसदी ही रहेगी।
यह आदेश शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनर्स जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन व पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं उन पर भी लागू होगा। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा।
इनके लिए विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्टेट ज्यूडिशरी के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स तथा उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन पेंशन पुनरीक्षण से वंचित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।