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Tuesday, October 26, 2021

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान : मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन अब पांच दिसम्बर तक

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान : मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन अब पांच दिसम्बर तक

अर्हता तिथि 01.01.2022 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियों की अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में





🆕 update

लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे व आपत्तियां दाखिल करने की अवधि पांच दिसंबर तक बढ़ा दी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अभियान के तहत 30 नवंबर को दावे व आपत्तियां करने की अंतिम तिथि थी। आयोग ने अब इसे बढ़ा दिया है। अभियान के तहत अन्य कार्यक्रम यथावत रहेंगे।



भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण / मतदाता (वोटर) पंजीकरण कार्यक्रम जारी, 01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक चलेगा अभियान

मतदाता सूची का प्रकाशन एक दिसम्बर को, पुनरीक्षण अभियान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी जारी

30 नवंबर तक मतदाता सूची में सही करा सकेंगे नाम 

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की तिथि में हुआ परिवर्तन, देखें। 

28 नवम्बर दिन रविवार के स्थान पर अब 27 नवम्बर दिन शनिवार को विशेष अभियान



लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग एक नवंबर से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू करने जा रहा है। एक जनवरी 2022 को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी उन्हें मतदाता बनाने के लिए अभियान में विशेष फोकस किया जाएगा। वहीं, 07, 13, 21 व 27 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। सभी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के नाम जोड़ने व हटाने के लिए विशेष कैंप लगेंगे।

अभियान के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लगे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के तबादले भी बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं हो सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन एक नवंबर को होगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व नाम कटवाने के लिए दावे और आपत्तियां एक नवंबर से 30 नवंबर तक ली जाएंगी। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर तक करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी, 2022 को किया जाएगा। 

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6, नाम कटवाने के लिए फार्म-7, दर्ज नामों में त्रुटियां ठीक कराने के लिए फार्म-8 तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8ए भरकर संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केंद्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में से किसी एक जगह प्रस्तुत कर सकते हैं।


 वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने एवं संशोधन आदि के लिए भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट https://voterportal.eci.gov.in/ एवं https://www.nvsp.in/ से प्राप्त की जा सकती हैं। वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर मोबाइल से भी यह सेवाएं ले सकते हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट http://ceouttarpradesh.nic.in/ पर उपलब्ध हैं।



आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए कमर कस ली है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान एक नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसमें वर्तमान मतदाता सूची को सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया जाएगा।


इसके सापेक्ष एक से 30 नवंबर के बीच लोगों के दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। जो लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या सही कराना चाहते हैं, वह इस अवधि में दावा कर सकते हैं।


वहीं, 7, 13, 21 व 28 नवंबर को इस संबंध में विधानसभा क्षेत्रवार विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी दावों और आपत्तियों का 20 दिसंबर तक निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा।


यदि कोई व्यक्ति एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष का हो रहा है तो वह भी फार्म नंबर 6 के जरिये आवेदन कर नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकेंगा। वहीं, फार्म 6 के माध्यम से प्रवासी मतदाता भी नाम सूची में जुड़वा सकेंगे।


निर्वाचन आयांग द्वारा विधानसभा क्षत्रों को निर्वाचक् नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण की तिथियों की घोषणा की गई। एक नवंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 30 नवंबर तक आपत्तियां एवं दावे लिए जाएंगे।


पहली बार मतदाता या एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण छूट गए हैं या एसे व्यक्ति, जो एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष के हो रहें हों, वे भी फार्म नंबर छह भरकर आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। पुनरीक्षण अभियान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी जारी किया गया हैं, जिस पर फोन कर जानकारी ली जा सकती है।


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