लखनऊ : शासन ने तय किया है कि एक जनवरी, 2016 से पहले की वेतन संरचना (छठवें वेतनमान) में प्राप्त वेतन के आधार पर प्रोविजनल पेंशन पाने वाले राज्य कर्मियों के वास्तविक और नोशनल अंतिम वेतन के आधार पर पुनरीक्षित प्रोविजनल पेंशन में से वह धनराशि अनुमन्य होगी जो ज्यादा हो । वित्त विभाग ने केंद्र की इस व्यवस्था को छठवें वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर प्रोविजनल पेंशन पाने वाले कर्मियों के लिए लागू करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। इससे प्रोविजनल पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को ज्यादा रकम मिल सकेगी।
छठवे वेतनमान के लागू रहते कई राज्य कर्मचारी रिटायर हुए जो प्रोविजनल पेंशन पा रहे हैं। एक जनवरी, 2016 से ऐसे कर्मचारियों की प्रोविजनल पेंशन का पुनरीक्षण छठवें वेतनमान में आहरित उनके अंतिम वेतन के आधार पर स्वीकृत पेंशन की राशि में 2.57 का गुणा करके किया -20 गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों की प्राविजनल पेंशन का पुनरीक्षण उनके लिए एक जनवरी, 2016 को निर्धारित नोशनल वेतन के आधार पर करने का आदेश दिया। यह भी कहा कि नोशनल आधार पर पुनरीक्षित की गई अनंतिम पेंशन और अपुनरीक्षित पेंशन में 2.57 का गुणा करते हुए पुनरीक्षित की गई पेंशन में जो धनराशि अधिक हो, वह पुनरीक्षित पेंशन के रूप में मानी जाएगी।