राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
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राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।
बढ़े मंहगाई भत्ते का भुगतान अगस्त माह के साथ सितम्बर में किये जाने का आदेश
यूपी में महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी का आदेश जारी, डीए वृद्धि का नगद लाभ एक अगस्त से मिलेगा
बढ़ी दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत पाने का राज्यकर्मियों व पेंशनरों का इंतजार मंगलवार की शाम को समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत 11 फीसदी की दर से देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ही महंगाई भत्ता अब 28 फीसदी मिलना तय हो गया है। करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। वहीं 12 लाख पेंशनर्स को भी बढ़ी दर से महंगाई राहत मिलेगी।
वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बढ़े दर से एक जुलाई 2021 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की वृद्धि की गई है। अब तक कर्मचारी 17 फीसदी महंगाई भत्ता पाते थे इस वृद्धि के बाद उन्हें 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
जुलाई का डीए पीएफ खाते में
जुलाई माह का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा यह धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। कर्मचारी 31 जुलाई 2022 से पूर्व इसे खाते से नहीं निकाल सकेंगे। डीए वृद्धि का नगद लाभ एक अगस्त से मिलेगा। सितंबर में मिलने वाले वेतन में महंगाई भत्ते की दर 28 फीसदी हो जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की एक जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक की अवशेष राशि की 10 फीसदी रकम टियर एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 फीसदी धनराशि एनपीएस के कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी।
जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं निर्णय लिए जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी व कर्मचारी 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको देव महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। शासन ने राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी बढ़ी दर से महंगाई राहत दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। एक जुलाई 2021 से पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है।