Searching...
Wednesday, June 9, 2021

यूपी कैबिनेट का फैसला : घर बनवाने, मरम्मत कराने, विस्तार के लिए अब GPF से ₹ 75 हजार निकाल सकेंगे कर्मचारी

यूपी कैबिनेट का फैसला : घर बनवाने, मरम्मत कराने, विस्तार के लिए अब GPF से 75 हजार निकाल सकेंगे कर्मचारी



प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को घर बनवाने, पुनर्निर्माण कराने, वृद्धि या बदलाव आदि के लिए जीपीएफ से 75 हजार रुपये तक निकालने की सुविधा देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कार्मिक 40 हजार रुपये तक ही निकाल सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को यह फैसला कैबिनेट बाई सर्कुलेशन किया है।

 
प्रदेश के सरकारी कार्मिकों को तय समय की सरकारी सेवा पूरी करने के बाद विभिन्न कार्यों के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते से धनराशि निकालने की सुविधा मिलती है। सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-17(1) (क) के अंतर्गत पहले से स्वामित्व में रखे गए या अर्जित किए गए घर/फ्लैट के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन (वृद्धि) या परिवर्तन करने के लिए खाताधारक वर्तमान में 40 हजार रुपये निकाल सकता है। 


पैतृक गृह के  पुनरुद्धार, परिवर्तन व परिवर्धन या अनुरक्षण के लिए भी इतनी ही धनराशि निकालने की सुविधा है। प्रदेश के कर्मचारी भवन निर्माण सामग्री व श्रम आदि की दरों में हुई वृद्धि तथा लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे।


प्रदेश सरकार ने इन कार्यों के लिए जीपीएफ से धनराशि निकालने की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। घर निर्माण के मामले में यदि ली जाने वाली धनराशि 40 हजार से अधिक हो तो सामान्यत: दो किस्तों में निकालने की अनुमति होगी। हालांकि यदि कार्मिक पूरी राशि एकमुश्त निकालाना चाहता है तो स्वीकृति प्राधिकारी औचित्य से संतुष्ट होकर अनुमति दे सकेगा।


जमीन, घर व फ्लैट खरीदने, किस्त देने में भी निकाल सकेंगे धनराशि

किसी स्थल, घर, फ्लैट के पूरी तरह से खरीद के लिए या इन कार्यों के लिए, लिए जा रहे ऋण के भुगतान के लिए एक किस्त के रूप में भी धनराशि निकालने की अनुमति दी जा सकती है। खरीदी गई जमीन, घर या फ्लैट के लिए या किसी योजना के अंतर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्ववित्त पोषित योजना में बनाए गए घर या फ्लैट के लिए किस्तों के भुगतान के लिए भी धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी। 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स