यूपी कैबिनेट का फैसला : घर बनवाने, मरम्मत कराने, विस्तार के लिए अब GPF से 75 हजार निकाल सकेंगे कर्मचारी
प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को घर बनवाने, पुनर्निर्माण कराने, वृद्धि या बदलाव आदि के लिए जीपीएफ से 75 हजार रुपये तक निकालने की सुविधा देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कार्मिक 40 हजार रुपये तक ही निकाल सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को यह फैसला कैबिनेट बाई सर्कुलेशन किया है।
प्रदेश के सरकारी कार्मिकों को तय समय की सरकारी सेवा पूरी करने के बाद विभिन्न कार्यों के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते से धनराशि निकालने की सुविधा मिलती है। सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-17(1) (क) के अंतर्गत पहले से स्वामित्व में रखे गए या अर्जित किए गए घर/फ्लैट के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन (वृद्धि) या परिवर्तन करने के लिए खाताधारक वर्तमान में 40 हजार रुपये निकाल सकता है।
पैतृक गृह के पुनरुद्धार, परिवर्तन व परिवर्धन या अनुरक्षण के लिए भी इतनी ही धनराशि निकालने की सुविधा है। प्रदेश के कर्मचारी भवन निर्माण सामग्री व श्रम आदि की दरों में हुई वृद्धि तथा लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे।
प्रदेश सरकार ने इन कार्यों के लिए जीपीएफ से धनराशि निकालने की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। घर निर्माण के मामले में यदि ली जाने वाली धनराशि 40 हजार से अधिक हो तो सामान्यत: दो किस्तों में निकालने की अनुमति होगी। हालांकि यदि कार्मिक पूरी राशि एकमुश्त निकालाना चाहता है तो स्वीकृति प्राधिकारी औचित्य से संतुष्ट होकर अनुमति दे सकेगा।
जमीन, घर व फ्लैट खरीदने, किस्त देने में भी निकाल सकेंगे धनराशि
किसी स्थल, घर, फ्लैट के पूरी तरह से खरीद के लिए या इन कार्यों के लिए, लिए जा रहे ऋण के भुगतान के लिए एक किस्त के रूप में भी धनराशि निकालने की अनुमति दी जा सकती है। खरीदी गई जमीन, घर या फ्लैट के लिए या किसी योजना के अंतर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्ववित्त पोषित योजना में बनाए गए घर या फ्लैट के लिए किस्तों के भुगतान के लिए भी धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी।