शुरू हो गयी इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट, मिलेंगे कई खास फीचर्स
लाइव हुआ आयकर रिटर्न का नया पोर्टल, फटाफट मिलेगा रिफंड
■ आइटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही समय बाद खाते में आ जाएगा रिफंड
■ फॉर्म में पहले से दर्ज होंगी जानकारियां, कैपिटल गेन को छिपाने की भी नहीं होगी गुंजाइश
नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने का विशेष पोर्टल सोमवार रात में लांच हो गया। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सात जून को इस पोर्टल को लाइव करने की घोषणा की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह पोर्टल दिन में लांच नहीं हो सका था। इस पोर्टल के लाइव होने पर इस वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दौरान करदाताओं को कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। इनमें सबसे प्रमुख यह है कि आइटीआर दाखिल करते ही रिफंड कुछ समय के भीतर रिफंड बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
इस पोर्टल पर करदाता के आधार नंबर और पैन नंबर से जुड़े व इनकम टैक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हर लेनदेन की जानकारी आइटीआर फॉर्म दिखा दी जाएगी, ताकि वे रिटर्न भरने में सजग रहें। नए पोर्टल पर आइटीआर फॉर्म भरा हुआ दिखेगा और करदाता किसी गलती की स्थिति में उसमें बदलाव कर सकेंगे। अगर करदाता पहले से भरे हुए फॉर्म से संतुष्ट होंगे और उससे सहमति जताएंगे तो फॉर्म अपने आप दाखिल हो जाएगा। अभी आइटीआर भरने के दौरान बैंकों से मिलने ब्याज के बारे में जानकारी देने के लिए बैंक का स्टेटमेंट देखना पड़ता है या बैंक से पूछना पड़ता है। लेकिन नए पोर्टल पर बैंकों से मिलने वाला ब्याज आइटीआर फॉर्म में पहले से भरा हुआ मिलेगा। अब तक कैपिटल गेन या शेयर बाजार से होने वाली कमाई को छिपाने की गुंजाइश थी। लेकिन अब कैपिटल गेन और शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पहले से ही आइटीआर फॉर्म में दिखेगी।
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की नई वेबसाइट 7 जून से काम करने लगी, जिससे टैक्सपेयर्स एक बार फिर से टैक्स भर पाएंगे.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 7 जून को नया पोर्टल लॉन्च कर रहा है, जिसमें टैक्सपेयर्स को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी.
नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की नई वेबसाइट कल से यानी 7 जून से काम करने लगेगी, जिससे टैक्सपेयर्स एक बार फिर से टैक्स भर पाएंगे. इसमें कई तरह के सुधार किए गए हैं, जिससे आपको नया अनुभव मिलेगा. विभाग ने 1 जून को वेबसाइट (Income Tax New Website) को बंद कर दिया था. यह पोर्टल प्रस्तत विवरण की तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा से जुड़ा होगा और इससे कर रिफंड की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जा सकेगी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की एक विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए कहा कि नया ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को www.incometax.gov.in शुरू किया जाएगा. आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि 'हम 7 जून से नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाने के लिए काफी उत्साहित हैं. नया पोर्टल अधिक यूजर फ्रेंडली है, जिसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं.'
विभाग ने जारी किया बयान
विभाग की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को इस वेबसाइट पर रिटर्न भरने में आसानी के साथ-साथ कई नए तरह के अपडेट मिलेंगे. बयान के मुताबिक, सीबीडीटी एक नयी टैक्स पेमेंट सिस्टम भी 18 जून का शुरू करने जा रहा है. नया पोर्टल जारी हो जाने के बाद मोबाइल ऐप पर भी नई सुविधाएं मिलेंगी.
आइए आपको बताते हैं इस नई वेबसाइट में क्या-क्या खासियत होगी-
● >> नई वेबसाइट पहले की तुलना में ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगी, जिससे आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी और रिफंड भी जल्दी मिलेगा.
● >> नए पोर्टल में टैक्स देने वालों की सुविधा के लिए कई तरह की सहायता के उपाय भी किए गए हैं.
● >> नए पोर्टल पर अपलोड और पेंडिंग पड़े काम एक साथ दिखेंगे. किसी टैक्सपेयर्स का कोई काम रुक गया है तो उसकी जानकारी भी एक जगह मिल जाएगी.
● >> यह मुफ्त में मिलने वाला आईटीआर प्रीपरेशन सॉफ्टवेयर होगा जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ प्राप्त किया जा सकेगा.
● >> अगर कोई सवाल हो तो उसे भी यहां उठा सकते हैं. आईटीआर से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी क्वेरी कर सकेंगे.
● >> बिना किसी टैक्स जानकारी के कोई भी टैक्सपेयर कम से कम डेटा दर्ज कर आराम से ई-फाइलिंग कर सकेगा.
● >> फाइलिंग से जुड़ी कोई दिक्कत आए, उसकी जानकारी चाहिए तो फोन पर मदद ले सकते हैं. टैक्स से जुड़े ‘एफएक्यू’, ट्यूटोरियल, वीडियो और चैटबोट की सुविधा ले सकते हैं.