सेवापुस्तिका में आश्रितों के नाम दर्ज न होने पर सभी आश्रितों में बराबर-बराबर बांटी जाएगी 50 लाख की अनुग्रह राशि
लखनऊ : कोरोना महामारी की रोकथाम, उपचार और उससे बचाव में लगे कार्मिकों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर अब उनके सभी आश्रितों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि बराबर बांटकर दी जाएगी। यानी जितने आश्रित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज होंगे, उन सभी को बराबर-बराबर धनराशि दी जाएगी। सरकार ने 50 लाख रुपये की सहायता देने की व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी लागू कर दी है। राजस्व विभाग ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए।
कई स्थानों से कर्मियों की मृत्यु पर आश्रितों में अनुग्रह राशि को लेकर विवाद की खबरें मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है। डीएम उत्तराधिकारियों में धनराशि बराबर-बराबर वितरित करेंगे। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अब तक मृत सरकारी कार्मिकों का विवरण एवं अभिलेख राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in/ पर 30 जून तक अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिया जाए।