यूपी: कोविड संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले शिक्षकों व कार्मिकों के परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपये, शासनादेश जारी
अनुग्रह राशि पाने को 15 जून तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन, चुनाव ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से मृत्यु पर अनुग्रह राशि देने का शासनादेश जारी
चुनाव ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से मृत्यु पर अनुग्रह राशि देने का शासनादेश जारी, 22 जून तक डीएम को हर एक मामले की जांच करा पोर्टल पर करनी होगी संस्तुति
लखनऊ : पंचायत चुनाव की ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से जान गंवाने वाले कार्मिकों की अनुग्रह राशि पाने के लिए उनके परिवार या संबंधित विभाग को 15 जून तक पोर्टल के जरिये आवेदन करना होगा। जिलाधिकारियों को आवेदनों की 22 जून तक जांच कर शासन को संस्तुति भेजनी होगी।
सोमवार को कैबिनेट के फैसले के बाद पात्रता की नई व्यवस्था को लेकर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश के तहत पात्र मामले में 15 जून की शाम छह बजे तक परिवार या संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मृत कर्मी के चुनाव ड्यूटी का आदेश, कोविड-19 से संक्रमण का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व कर्मी का फोटो अपलोड करना होगा। जिलाधिकारियों को ऐसे हर एक आवेदन की जांच कराकर 22 जून तक अपनी संस्तुति पोर्टल के जरिये शासन को भेजनी होगी।
पात्रता की नई व्यवस्था से सरकार का मानना है कि अनुग्रह राशि के तौर पर तकरीबन 350 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
गौरतलब है कि अब चुनाव ड्यूटी से 30 दिन की अवधि में मृत्यु होने पर सिर्फ आरटीपीसीआर या एंटीजेन टेस्ट की पाजिटिव रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि खून की जांच और सीटी स्कैन की रिपोर्ट को भी कोविड-19 से मुत्यु होने का आधार माना जाएगा। कोरोना से मृत्यु के लिए 30 दिन की ही अवधि रखने के पीछे खासतौर से लांसेट जनरल में प्रकाशित शोध पत्र व रिपोर्ट और कोविड-19 के संबंध में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष एसजीपीजीआइ के निदेशक की सहमति को आधार माना गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले शिक्षकों व कार्मिकों के परिजनों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित होकर बाद में जान गंवाने वाले कार्मिकों के परिजनों को नए नियम से 30 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बता दें कि योगी सरकार ने पहले ही आर्थिक सहायता देने के नियमों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी थी और मंगलवार को आदेश जारी कर दिया।
इसके तहत निर्वाचन ड्यूटी से 30 दिन के भीतर कोविड पॉजिटिव व नॉन पॉजिटिव होकर मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने कैबिनेट बाइ सर्कुलेशन यह निर्णय लिया था।
प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व मतगणना संबंधी ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए थे। कई कर्मियों की मौत हो गई थी। इनमें कई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि कुछ संदिग्ध भी थे।
राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक कार्मिक के चुनाव ड्यूटी पर रवाना होने व ड्यूटी से घर वापस पहुंचने तक कोरोना से मौत पर मुआवजे की व्यवस्था है। पर चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए कर्मियों की मृत्यु कई दिन बाद तक हुई है।
ऐसे में चुनाव के दौरान संक्रमित होकर बाद में जान गंवाने वाले अधिकतर कर्मियों के परिजन के आवेदन पर सहायता राशि मंजूर नहीं की जा रही थी। अब यह अड़चन दूर हो गई है।