कोविड 19 के कारण दिवंगत हुए कर्मियों के आश्रितों को 30 लाख अनुग्रह राशि हेतु आवेदन शुरू, आवेदन फ़ॉर्मेट एवं अन्य जानकारी देखें एवं आवदेन करें।
ड्यूटी में जान गंवाने वालों के परिजनों को नए सिरे से करना होगा आवेदन।
सरकार की गाइड लाइन आने के बाद अब पंचायत चुनाव ड्यूटी में जिन कर्मचारियों की जान चली गई, उनके परिजनों को नए सिरे से आबेदन करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए एडीएम सिटी को नोडल अफसर बनाया गया है। इस बार आवेदन के लिए कर्मचारियों के परिजनों को किसी साइट पर नहीं जाना होगा। कर्मचारी जिस विभाग में तैनात थे, वहां के विभागाध्यक्ष को ही इसकी तसदीक करनी होगी। इसके बाद सीएमओ लिखकर देंगे कि संबंधित कर्मचारी को कोरोना हुआ था। तभी दस्तावेज मान्य होगा।
कोरेना काल में चुनाव ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की जान गई। इसके लिए पिछली नियमावली के तहत कर्मचारियों के परिजनों ने ऑफलाइन आवेदन किया था। हालांकि नियमावली में चुनाव ड्यूटी में जाने और घर पहुंचने के पहले मौत को ही मुआबज के दायरे में माना गया था। इस बजह से सभी आवेदन निरस्त हों गए। इसके लिए कर्मचारी संगठनों की ओर से विरोध किया गया। इसके बाद शासन कौ ओर से दूसरी गाइडलाइन जारी की गई। दस्तावेज देने के लिए गाइड लाइन के तहत विभागाध्यक्ष और सीएमओ के हस्ताक्षर होने चाहिए, संबंधित कर्मचारियों के परिजन जल्द से जल्द दस्तावेज जमा कर दें।
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