खुशखबरी! NPS में लगाया है पैसा तो अब सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, जानें कितनी रकम निकाल सकेंगे आप
National Pension scheme: पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) पेंशनभोगियों को अपने पेंशन फंड में से अधिकतम पांच लाख रुपये तक निकालने की सुविधा दे सकता है.
नई दिल्ली: रिटायर्ड लोगों को सरकार जल्द बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है. पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) पेंशनभोगियों को अपने पेंशन फंड में से अधिकतम पांच लाख रुपये तक निकालने की सुविधा दे सकता है. मौजूदा समय में लाभार्थी सिर्फ 2 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, लेकिन सरकार इस लिमिट को बढ़ाने का प्लान बना रही है. इसका मतलब यह है कि अगर किसी के नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) फंड में पांच लाख रुपये तक हैं तो वह अपनी पूरी रकम निकाल सकेगा.
आपको बता दें वर्तमान नियम के मुताबिक, पेंशन फंड में से अधिकतम 60 फीसदी राशि ही निकाली जा सकती है जो दो लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है. इसके अलावा शेष 40 फीसदी राशि एनपीएस में ही रखनी पड़ती है, जिसे सरकार अपने हिसाब से निवेश करती है और खाताधारक को पेंशन देती है.
सूत्रों का कहना है कि बदलते वक्त में सरकार एनपीएस धारकों को पारिवारिक जरूरतें पूरी करने में मदद करना चाहती है. इसके साथ ही सरकार चाहती है कि अगर एनपीएस धारक को लगता है कि वह उस रकम को किसी और जगह लगाकर बेहतर रिटर्न हासिल कर सकता है तो यह फैसला उसी के ऊपर छोड़ दिया जाए
निकाल सकेंगे पूरी रकम
सूत्रों के मुताबिक अगर पेंशन फंड में पूरे पांच लाख रुपये हैं तब भी उससे मिलने वाला मासिक पेंशन इतना कम होगा कि वह पेंशनभोगी की मासिक जरूरतों को पूरा करने में कतई सक्षम नहीं हो सकता है. ऐसे में बेहतर यही है कि उसे पूरी रकम निकाल लेने और किसी ऐसी जगह निवेश करने की आजादी दे दी जाए जहां से उसे एनपीएस के मुकाबले अच्छा रिटर्न मिल सकता है.
हालांकि, पीएफआरडीए नई योजना में भी एनपीएस फंड का एक हिस्सा अपने पास रखकर सरकारी निवेश उपकरणों में निवेश के माध्यम से 5.5 फीसद तक रिटर्न देने का पक्षधर है. इस वक्त तो महंगाई दर और पेंशन फंड से हासिल कमाई पर आयकर को जोड़ दें तो यह फंड नकारात्मक रिटर्न ही दे रहा है. इसलिए भी सरकार यह फैसला पेंशनधारक पर छोड़ने के पक्ष में है कि वह रकम निकाल ले या रहने दे.