यूपी : वर्क फ्रॉम होम संबंधी संशोधित शासनादेश जारी
जानिए यूपी में किन कर्मचारियों काे मिलेगी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा।
लखनऊ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब एक समय में एक तिहाई कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। जबकि पिछले महीने शासनादेश जारी कर 50 प्रतिशत कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होकर और 50 प्रतिशत को घर से कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) के निर्देश दिए गए थे।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा है अब स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, लेकिन एक समय में कार्मिकों की उपस्थिति स्वीकृत जनशक्ति की 33 प्रतिशत तक ही होगी। बाकी 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य करेंगे। जबकि दिव्यांग कार्मिक और गर्भवती महिलाएं पहले की तरह घर से काम करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त वे कार्मिक जो अस्वस्थ हैं, वे घर से कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे।
उन्होंने कहा है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मुख्य सचिव ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों, समस्त जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का आदेश दिया है।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में बीमार, दिव्यांग कर्मचारी और गर्भवती महिला कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' की सुविधा दी जाए। इन्हें कार्यालय आने की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसी प्रकार, सभी सरकारी कार्यालयों में 50% कार्मिक क्षमता से ही कार्य लिया जाए। एक समय मे एक तिहाई से अधिक कर्मचारी कतई उपस्थित न रहें। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभावी बनाया जाए।