विकास प्राधिकरणों में भी अब राज्य कर्मियों के समान सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन
लखनऊ। राज्य सरकार ने विकास प्राधिकरण सेवा से रिटायर हुए कर्मियों को बड़ी राहत दी है। अब पेंशनधारकों को भी राज्य कर्मियों के समान सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन मिलेगी। प्रदेश में अकेंद्रीयत और केंद्रीयत सेवा के करीब 2000 पेंशनधारकों को इसका लाभ मिलेगा। आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
अब तक विकास प्राधिकरणों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को छठे वेतनमान के आधार पर पेंशन मिल रही है। रिटायर कर्मी राज्य कर्मियों के समान पेंशन का लाभ देने की मांग कर रहे थे। आवास विभाग ने इस पर सहमति जता दी है। इसके मुताबिक वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित पेंशन व्यवस्था के आधार पर यह लाभ दिया जाएगा।
पेंशन निर्धारण के लिए वित्त विभाग के आदेश 23 दिसंबर 2016 को आधार माना जाएगा। पेंशन का वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा। आदेश लागू होने पर आने वाला व्यय भार विकास प्राधिकरणों को स्वयं अपने संसाधनों से वहन करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि केंद्रीयत और अकेंद्रीयत कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ देने की दिशा में कार्यवाही शुरू की जाए।