कोविड से मौत पर मुआवजे के लिए नए शासनादेश का इंतजार
लखनऊ। कोविद-19 के खिलाफ जंग में जुटे कार्मिकों की मौत पर उनके आश्रितों को दी जाने वाली सहायता के लिए नए शासनादेश का इंतजार हैं। इसमें देरी से सहायता से जुड़े प्रस्तावों के क्रियान्वयन में परेशानी आ रही है। हालांकि अपर मुख्य सचिय राजस्व रेणुका कुमार का कहना है कि नया आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। जल्दी ही नया शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
दरअसल, राजस्व विभाग ने पिछले वर्ष अप्रैल में कोविंड-19 की रोकथाम, उपचार में कार्यरत कार्मिकों को संक्रमण से मौत पर उनके आश्रितों को 50 लाख की एकमुश्त सहायता का शासनादेश जारी किया था। कहा गया था इसके लिए संबंधित जिले के डीएम अधिकृत होंगे। इसके लिए कार्यालयाध्यक्ष को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित कार्मिक की ड्यूटी कोबिड-19 के रोकथाम, उपचार व बचाव के कार्यों में लगी थी। सीएमओ को यह प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की गई थी कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है।
योजना के दायरे में सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों व सरकारी, गैर सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक भोगी, आउटसोर्स, स्थायी व अस्थायी कार्मिकों का रखा गया है। लेकिन चिकित्सा विभाग के कर्मी इससे बाहर हैं। उन्हें केंद्र को बीमा योजना से सहायता मिलती है। केंद्र की योजना का रिन्यूबल हो चुका है। लेकिन विभिन्न सेवा संवर्गों के कार्मिकों का कहना है कि नए सिरे से आदेश जारी न होने से सहायता से ¥ प्रस्तावों पर कार्यवाही में मुश्किल आ रही है।
कई जगह अधिकारी यह कहकर कार्यवाही टाल रहे हैं कि जिस तरह केंद्र की योजना का नए सिरे से आदेश हुआ है , उसी तरह राज्य को अपना नया आदेश जारी करना चाहिए। नए सिरे से आदेश जारी न होने से पीड़ित परिवारों की मदद नहीं हो पा रही है। हालांकि पिछले वर्ष जारी शासनादेश में सहायता देने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है।