कोरोना से निधन पर ईपीएफओ अंशदाता के आश्रितों को मिलेंगे सात लाख
कोरोना महामारी के इस दौर में अगर किसी भविष्य निधि (पीएफ) अंशदाता की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को भविष्य निधि कर्मचारी संगठन (ईपीएफओ) की ओर से सात लाख रुपये मिलेंगे। हालांकि इसके लिए नियम यह है कि जिस कंपनी में पीएफ अंशदाता कार्यरत है वहां सेवाकाल 12 माह का पूरा हो चुका हो और 15 हजार रुपये तक वेतन मिल रहा हो। दरअसल ईपीएफओ की इंप्लाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआइ) के तहत उक्त राशि दी जाएगी।
पिछले कुछ दिनों में कई अंशदाताओं का कोरोना संक्रमण के बाद निधन हो गया। उसके बाद अंशदाता के परिवार के सदस्यों ने इस स्कीम के तहत आवेदन भी किए हैं। जिनका निस्तारण कराया जा रहा है।
इंप्लाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआइ) के तहत अंशदाता के आश्रितों को जहां सात लाख रुपये मिलेंगे, वहीं अगर किसी पीएफ कर्मी का निधन कोरोना से हो जाता है, तो उसे अब पांच के बजाए 10 लाख रुपये मिलेंगे।