नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान 25-26 मई को लेंगे वर्चुअल शपथ, पहली बैठक 27 मई को, गठन की अधिसूचना कल होगी जारी
नवनिर्वाचित प्रधानों ने इस काम से किया मना तो तुरंत चली जाएगी प्रधानी, पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश
अगर कोई प्रधान या सदस्य शपथ लेने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकृत करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है। पंचायती राज अधिकारियों ने इस संबंध में सोमवार को निर्देश सभी जिलों को भेज दिए हैं। प्रदेश में हुए त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों का आनलाइन शपथ ग्रहण मंगलवार 25 मई से शुरू होकर 26 मई तक चलेगा। सभी जिलों के जिलाधिकारियों की देखरेख में जिला पंचायत राज अधिकारियों ने इस आनलाइन शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली थी।
पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम-1947 की धारा 12 ड. (2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई प्रधान या सदस्य शपथ लेने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकृत करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है।
शपथ ग्रहण के बाद हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्रों की जांच कर के ग्राम प्रधानों के शपथ पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के पास और ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र खण्ड विकास अधिकारी के पास सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए जाएंगे। इस आनलाइन शपथग्रहण के लिए प्रत्येक जिले के हर ब्लाक को कमाण्ड सेण्टर बनाया गया है, जहां खण्ड विकास अधिकारी इस आनलाइन शपथग्रहण की निगरानी करेंगे। नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पंचायत भवन या सामुदायिक केन्द्र में एकत्रित होंगे। जहां पंचायत सचिव इण्टरनेट कनेक्टिविटी वाले लैपटाप के साथ मौजूद रहेंगे।
प्रत्येक ब्लाक की कुल पंचायतों को एक निर्धारित संख्या में विभाजित कर दिया गया है और उन्हें पंचायत भवन में आनलाइन शपथ ग्रहण के लिए समय आवंटित कर दिया गया है। दो-दो घण्टे के इस टाईम स्लाट में एक साथ कई ग्राम पंचायतों के नवनिर्वचित प्रतिनिधि पंचायत सचिव की मौजूदगी में आनलाइन शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद यह प्रतिनिधि पहले से मुद्रित करवाये शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, स्थान का नाम लिखेंगे और तारीख अंकित करेंगे।
लखनऊ : नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों को 25 व 26 मई को शपथ ग्रहण करायी जाएगी। पहली बार शपथ वीडियो कांफ्रेंसिंग या वचरुअल माध्यम से दिलायी जा रही है। ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना 24 मई को जारी होगी। शपथ समारोह होने के बाद नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित की जाएगी।
शनिवार को अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने शपथ ग्रहण कराने के आदेश जारी किए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए शपथ ग्रहण कराने की औपचारिकताएं पूरी की जाएं। जिलाधिकारी 24 मई को ग्राम पंचायत गठन की अधिसूचना जारी करें। 25-26 मई को शपथ ग्रहण कराने के बाद नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को पूरे प्रदेश के गांवों में एक साथ आयोजित करने की व्यवस्था हो।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों की शपथ का समारोह ब्लाक मुख्यालयों पर आयोजित कराना संभव नहीं होगा। इसलिए वचरुअल शपथ दिलाये जाने का निर्णय किया है। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग अथवा वचरुअल माध्यम से शपथ दिलवाएंगे। सभी प्रतिनिधि अपने ग्राम में ही पंचायत घर, सामुदायिक भवन या ग्राम पंचायत क्षेत्र स्थित कॉमन सर्विस सेंटर में शपथ लेंगे।
..तो 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में नहीं होगी शपथ
केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों में शपथ दिलायी जाएगी, जहां ग्राम प्रधान व कम से कम दो तिहाई पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हों। 58,176 ग्राम पंचायतों में प्रधान के अलावा 731813 पंचायत सदस्य भी निर्वाचित होने थे परंतु ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 30 प्रतिशत गांवों में पूरी नहीं हो सकी। ऐसे गांवों को चिह्न्ति किया जा रहा है। वहां उपचुनाव होने व ग्राम पंचायत का कोरम पूरा होने के बाद ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा।
शपथ पत्र की प्रतियां उपलब्ध होंगी
शपथ ग्रहण कार्यक्रम वर्चुअल होने के कारण सभी जानकारियां निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय से उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके लिए लैपटाप आदि की व्यवस्था भी समय से की जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव सहयोग करेंगे और शपथ पत्र की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराएंगे।