यूपी : शादी-समारोहों में अधिकतम 25 लोगों की ही अनुमति
लखनऊ: कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार और ज्यादा सतर्क हो गई है। कफ्यरू को 24 मई तक बढ़ाने के साथ ही अब शादी-समारोहों को लेकर भी प्रतिबंधों का नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत शादी-समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से मंगलवार को कोविड प्रोटोकाल के तहत नया आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि शादी-समारोहों में अब अधिकतम 25 व्यक्तियों के शामिल होने की ही अनुमति मिलेगी, चाहे कार्यक्रम खुले स्थान पर हो या बंद हॉल में। स्पष्ट कहा गया है कि इसमें भी शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि का पालन करना होगा। अतिथियों के बैठने की व्यवस्था शारीरिक दूरी का पालन करते हुए की जाएगी।