अच्छी खबर : 2004 से पूर्व हुआ चयन तो NPS की जगह पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का मौका, जारी हुआ नोटिफिकेशन।
यदि 2004 के पहले हुआ चयन और पुरानी पेंशन का लेना हो लाभ तो 31 मई तक करें आवेदन
एक अप्रैल 2004 से पहले नौकरी के लिए आवेदन करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए इच्छुक कर्मचारियों को 31 मई तक आवेदन करने को कहा है।
एक अप्रैल 2004 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू है और पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त कर दी गई है। नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काफी कम पेंशन मिलेगी। तर्क है कि काफी लोगों ने नौकरी के लिए एक अप्रैल 2004 से पहले आवेदन किया था, आवेदन करने के समय पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा की गई थी।
नई पेंशन स्कीम छोड़ने का देना होगा शपथ पत्र : पुरानी पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी को अपने विभाग की काíमक शाखा में आवेदन करना होगा, इसमें नई पेंशन स्कीम छोड़ने व पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का शपथ पत्र भी देना होगा, आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2021 निर्धारित की गई है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कवरेज जिनकी नियुक्ति के लिए चयन दिनांक 01.01.2004 से पूर्व हो गया था परंतु सरकारी सेवा में कार्यभार दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात ग्रहण किया था।
केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन को लेकर खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारी अब NPS को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा 31 मई 2021 तक ले सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर, सीसीएस पेंशन नियम 1972 की कवरेज प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकमुश्त विकल्प का लाभ उठाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नई संशोधित तिथि अब 31 मई 2021 तक रहेगी। यह उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो एक जनवरी 2004 से पहले चुने गए थे, लेकिन 01.01.2004 के बाद शामिल हुए। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने ये जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है।
1. पुरानी पेंशन योजना के तहत कवरेज के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग
● 17 फरवरी, 2020: 31.05.2020 में उल्लिखित अंतिम तिथि
◆ संशोधित अंतिम तिथि: 31.05.2021
2. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व पर परीक्षा और निर्णय
● 17 फरवरी, 2020: 30.09.2020 ओम में अंतिम तिथि का उल्लेख किया गया है
◆ संशोधित अंतिम तिथि: 30.09.2021
3. उनके विकल्प की स्वीकृति पर सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खातों को बंद करना
● अंतिम तिथि 17 फरवरी, 2020: 01.11.2020 में उल्लिखित है
◆ संशोधित अंतिम तिथि: 01.11.2021
पुरानी पेंशन स्कीम के लिए 5 मई तक आवेदन
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकार ने कहा है कि जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जो कर्मचारी आवेदन नहीं करेंगे उन्हें NPS का फायदा मिलता रहेगा। जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच में नियुक्त किए गए हैं उनको CCS Pension के तहत ही पेंशन का लाभ मिलेगा। इस फैसले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम NPS से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स के साथ ही परिवार वालों को भी सिक्योरिटी मिलती है.
किसे मिलेगा योजना का फायदा
पुरानी पेंशन योजना का फायदा उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो रेलवे पेंशन रूल्स या CCS (पेंशन) रूल्स, 1972 के तहत राज्य सरकार के किसी विभाग या स्वायत्त संस्थाओं में 1 जनवरी, 2004 से पहले नियुक्त किए गए थे. इसके बाद अगर उन्होंने राज्य सरकार के पेंशनभोगी विभाग की नौकरी से इस्तीफा देकर केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में नियुक्ति हासिल की।
क्या है एनपीएस
नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। सभी सरकारी और निजी बैंकों में अकाउंट खोल सकते हैं। कर्मचारियों को सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन 80CCD (1) के तहत पेंशन स्कीम में जमा पर टैक्स में छूट मिलती है। वेतनभोगी कर्मचारी अपनी सैलरी का 10 फीसद तक और नॉन सैलरीड कर्मचारी अपनी कुल इनकम का 20 फीसद तक पेंशन अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इस पर इन्हें 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है।