विभिन्न परीक्षाओं / चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र व पिछले रिकार्ड का नियुक्ति से पहले सत्यापन के सम्बंध में नई व्यवस्था का शासनादेश जारी।
लखनऊ : राज्य सरकार की सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र व शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया के कारण नियुक्ति आदेश जारी करने में होने वाले विलंब को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब चयनित अभ्यर्थियों से उनके चरित्र और पिछले रिकॉर्ड के बारे में सत्यापन पत्र और स्वघोषणा लिए जाएंगे और इसके आधार पर उन्हें प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में सत्यापन और स्वघोषणा पत्र का प्रारूप भी निर्धारित कर दिया गया है। गलत सूचना दी गई तो प्रोविजनल नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।