संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से यूपी सरकार का इंकार
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए भले ही अधिक प्रभावित पांच जिलों में लाकडाउन लगाने का निर्देश दिया हो, लेकिन प्रदेश सरकार फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार ने तर्क दिया है कि संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही दलील यह भी है कि जीवन बचाने के साथ गरीब की आजीविका बचाना भी जरूरी है।
एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पांच जिलों में लाकडाउन के निर्देश दिए तो प्रदेशभर में चर्चा शुरू हो गई कि सरकार लाकडाउन लगा सकती है। इन पांच जिलों में खास तौर पर लोग बाजारों की ओर निकल पड़े और जरूरत का सामान खरीदने में जुट गए। इसी बीच सरकार के सूचना विभाग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार अभी लाकडाउन लगाने नहीं जा रही है।
सरकार के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अत: शहरों में संपूर्ण लाकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वत: कई जगह बंदी कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है। सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कफ्यरू के साथ-साथ 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है। इसका उपयोग ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फा¨गग का विशेष अभियान चलाने के लिए किया जा रहा है।
मास्क के अनिवार्य उपयोग को कड़ाई से लागू कराया जा रहा है। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है। सामान का लेन-देन करने वालों को मास्क और ग्लव्स का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह सार्वजनिक आयोजन में खुले स्थान पर अधिकतम 100 व्यक्ति और बंद स्थान पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा की व्यवस्था बनाई है। यह निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति न जाएं।
प्रदेश सरकार जीवन और जीविका, दोनों को बचाने के लिए कृतसंकल्पित है। जो कदम उठाए गए हैं, उनसे कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिलेगी। -प्रवक्ता, राज्य सरकार
सरकार के तर्क
’>>जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी जरूरी
’>>कई सख्त कदम उठाए गए हैं व कई और उठाए जाएंगे
’>>रात के कफ्यरू के साथ पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी
हाईकोर्ट के निर्देश
’वित्तीय संस्थान व विभाग, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, नगर निकाय कार्य, परिवहन के सिवाय सरकारी गैर सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।
’मेडिकल के सिवाय शापिंग काम्प्लेक्स व माल ग्रोसरी और व्यावसायिक दुकानें भी बंद रहेंगी।
’होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य सामग्री बिक्री स्थल बंद रहेंगे।
’शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे।
’सामाजिक व शादी कार्यक्रम बंद रहेंगे। पहले से तय शादी की अनुमति जिलाधिकारी से लेनी होगी।
’सार्वजनिक स्थान पर धाíमक क्रियाकलाप निलंबित रहेंगे। धाíमक संस्थान भी बंद रहेंगे।
’हाकर, फल, सब्जी वेंडर्स, दूध, ब्रेड, आदि 11 बजे तक बेच सकेंगे।