पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में अब नहीं लिए जाएंगे नए आवेदन
लखनऊ : पंचायतों की मतदाता सूची में नामांकन के अंतिम दिन तक केवल उन्हीं नामों को जोड़ा या संशोधित किया जाएगा, जिनके आवेदन 26 मार्च तक किए जा चुके हैं। अब कोई नया आवेदन नाम के संबंध में नहीं लिया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देश के मुताबिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन व नाम सही कराने और हटवाने के लिए आपत्ति के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत व नगरीय निकाय) की सूचना के पश्चात कोई आवेदन व आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
समाधान व थाना दिवस स्थगित : राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव पूर्ण होने तक समाधान दिवस, थाना दिवस व जनसुनवाई से जुड़े अन्य दिवस स्थगित किए जाने का आदेश दिया है। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से इस संबंध में जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है।