नए वित्तीय वर्ष से विभागों को डिजिटल माध्यम से बजट आवंटन सरकारी विभागों में समय से धन पहुंचाने की कवायद
एकमुश्त व्यवस्था के लिए दिशा-निर्देश जारी
राज्य सरकार के बजट में कराए जाने वाले एकमुश्त प्रावधानों के संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक तैयार करानी होगी। 10 करोड़ रुपये तक की कार्ययोजना पर विभागीय मंत्री का, 10 से 25 करोड़ तक की कार्ययोजना पर विभागीय मंत्री व वित्त मंत्री का और 25 करोड़ से ज्यादा की कार्ययोजना पर विभागीय मंत्री व वित्त मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2021 से सभी सरकारी विभागों को बजट का आवंटन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए यूपी बजट अलॉटमेंट सिस्टम (bud- तैयार getallot.up.nic.in) tue कराया गया है। इसके जरिये बजट स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएंगी। अभी तक वित्तीय स्वीकृतियां मैन्युअली जारी किए जाने में आ रही समस्याओं को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस नई व्यवस्था से विभागों को समय से धन आवंटित हो सकेगा। अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान की ओर से बुधवार को शासनादेश जारी कर 1 अप्रैल, 2021 से सभी वित्तीय स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी किए जाने की प्रक्रिया तय कर दी गई। शासनादेश के अनुसार वर्तमान में ऑनलाइन बजट अलॉटमेंट सिस्टम में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति संबंधित वित्त नियंत्रक द्वारा दर्ज की जाती है। 1 अप्रैल से प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति को ऑनलाइन बजट अलॉटमेंट सिस्टम में दर्ज करने के लिए अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो अनुसचिव स्तर से नीचे का नहीं होगा। नोडल अधिकारी स्वीकृतियां जारी करने के साथ-साथ संबंधित स्वीकृति आदेश के विवरण को बजट अलॉटमेंट सिस्टम पर अनिवार्य रूप से दर्ज करेगा। इस प्रविष्टि के बाद ही संबंधित वित्त नियंत्रक द्वारा आगे बजट अलॉटमेंट की कार्यवाही होगी।