परिषदीय शिक्षकों समेत राज्य कर्मचारियों का अप्रैल में करें मार्च के वेतन का भुगतान, शासनादेश जारी
राज्यकर्मियों और शिक्षकों को मार्च का वेतन समय से देने का आदेश
लखनऊ : शासन ने राज्य कर्मचारियों, परिषदीय स्कूलों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में सभी विभागों, जिलाधिकारियों और कोषाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है।
लखनऊ। राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों चिकित्सा विश्वविद्यालयों के शिक्षण व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मार्च 2021 का वेतन अप्रैल महीने में समय से जारी करने का आदेश शासन ने दिया है | वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश में समस्त मुख्य और वरिष्ठ कोषाधिकारियों से कहा गया है कि 2021-22 के बजट की समस्त अनुदानों की मांगें विधान मंडल से पारित हो चुकी हैं। सचिवालय के समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्षों को नये वित्तीय वर्ष के बजट के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अतः बजट की प्रत्याशा में मार्च महीने का वेतन अप्रैल माह में समय से देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।