सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के कोविड-19 से प्रभावित होने सम्बन्धी उदघोषणा जारी, 30 जून 2021 तक रहेगी प्रभावी, देखें
यूपी : महामारी एक्ट अब 30 जून तक प्रभावी
लखनऊ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में प्रभावी महामारी अधिनियम की मियाद 30 जून तक बढ़ा दी है। 31 मार्च अधिनियम की समयसीमा को समाप्त बुधवार (31 मार्च) को समाप्त हो गई थी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से बुधवार को जारी उद्घोषणा में यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा-3 का हवाला देते हुए राज्यपाल की ओर से पूरे प्रदेश को कोविड-19 प्रभावित घोषित कर दिया गया है। यह अधिनियम 30 जून या कोई अन्य आदेश जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो के लिए प्रभावी रहेगा। इसके लिए उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में सातवां संशोधन किया गया है।