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Monday, January 18, 2021

अंतिम तारीख के बाद ITR फाइल करने पर भरना होगा जुर्माना, जानिए डिटेल्स


अंतिम तारीख के बाद ITR फाइल करने पर भरना होगा जुर्माना, जानिए डिटेल्स

अंतिम तारीख पर आईटीआर (ITR) दाखिल नहीं करने पर टैक्सपेयर्स निर्धारित जुर्माने के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 थी.


नई दिल्ली. असेसमेंट ईयर 2020-21 (Assessment Year 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 थी. आईटीआर (ITR) फाइल करने की तारीख को कई बार बढ़ाने के बाद भी कई लोग अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं. अंतिम तारीख पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर टैक्सपेयर्स निर्धारित जुर्माने के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.


बिलेटेड रिटर्न क्या है
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (1) के तहत निर्धारित ड्यू डेट पर या उसके पहले इनकम टैक्स की वह रिटर्न जो अभी नहीं चुकाई गई है, उसको बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है. बिलेटेड इनकम टैक्स को सेक्शन 139(4) के तहत निपटाया जाता है. ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने सेक्शन 139(1) के तहत निर्धारित अवधि या सेक्शन 142 (1) के तहत दिए गए निर्धारित समय में अपना इनकम रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो अगले साल संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के पहले ITR फाइल करने का मौका दिया जाता है. इस आधार पर फाइनेंशिल ईयर 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न आप बिलेटेड रिटर्न के तौर पर 31 मार्च 2021 तक फाइल कर सकते हैं.


बिलेटेड रिटर्न में जुर्माना
बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की स्थिति में 31 दिसंबर (अपडेटेड 10 जनवरी) के पहले आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अगर आप 31 मार्च 2021 तक रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा. हालांकि यह बात ध्यान रखने की है कि किसी व्यक्ति की कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो उसको 1000 रुपये से ज्यादा जुर्माना नहीं देना होगा. अगर आप इनकम इतनी है कि कि आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है तो सेक्शन 324F के तहत ड्यू डेट बीतने के बाद भी ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना नहीं देना होगा. ऐसे स्थिति में ITR फाइल करना आपकी मर्जी के ऊपर है.


डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर इन लोंगों को नहीं भरना पड़ता जुर्माना
अगर आपकी इनकम बेसिक थ्रेसहोल्ड लिमिट 2.5 लाख रुपये है और आपकी उम्र साल 60 है. इसी तरह अगर आपकी उम्र 60 से 80 साल के बीच है और इनकम 3 लाख रुपये और अगर 80 साल से ऊपर हैं इनकम 5 लाख रुपये है तो आपको रिटर्न फाइल करना कोई जरूरी नहीं है. आप डेडलाइन के बाद भी अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा.

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