Central Government Handicapped, Pregnant Women Employees Will Not Get Transport Allowance
केंद्र सरकार के इन कर्मियों को नहीं मिलेगा परिवहन भत्ता
शारीरिक तौर पर दिव्यांग कर्मियों और गर्भवती महिलाएं, जिन्हें कार्यालय आने से छूट प्रदान की गई थी, अब इन्हें भी उस अवधि का ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। डीओपीटी ने उनके कार्यालय नहीं आने के आदेश जारी किए थे...
केंद्र सरकार के अनेक कर्मियों को परिवहन भत्ता (ट्रांसपोर्ट अलाउंस) नहीं मिलेगा। खासतौर से वे सरकारी कर्मचारी, जो कोरोना संक्रमण के दौरान वर्क फ्रॉम होम पर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक, चूंकि ये कर्मचारी अपने घर से कार्यालय तक नहीं पहुंचे, इसलिए इन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। इसमें दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और अस्थायी तौर से सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की मंजूरी मिलने के बाद जारी हुए आदेशों में कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से लगातार ट्रांसपोर्ट अलाउंस से जुड़े अनेक सवाल पूछे जा रहे थे। आप यह खबर शासनादेश डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं। कोई भी अंतिम निर्णय न हो पाने के कारण अनेक कर्मचारियों का अलाउंस जारी नहीं हो सका। कोरोना संक्रमण के दौरान 23 मार्च से 20 अप्रैल और उसके बाद 20 मई तक हुए लॉकडाउन में बहुत से कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंच सके थे।
कैलेंडर माह में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। ऐसे कर्मियों को घर से ही काम करने के लिए कहा गया था। इस वजह से अब उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। वजह, इन कर्मियों ने कार्यालय आने के लिए कुछ खर्च नहीं किया है। दूसरा, जो कर्मी पूरे कैलेंडर माह में अपने घर से ही काम करते रहे, उन्हें भी अलाउंस नहीं मिलेगा।
शारीरिक तौर पर विकलांग कर्मी और गर्भवती महिलाएं, जिन्हें कार्यालय आने से छूट प्रदान की गई थी, अब इन्हें भी उस अवधि का ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। डीओपीटी ने उनके कार्यालय नहीं आने के आदेश जारी किए थे। ये भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अपात्र अधिकारी, जो घर से कार्यालय तक आने के लिए अस्थायी तौर पर सरकारी वाहन का इस्तेमाल करते रहे हैं, उन्हें भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा।