उत्तर प्रदेश में सरकार ने 6 महीने के लिए और लगाया एस्मा, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल आदि पर रहेगा प्रतिबंध।
योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है।
जिसके बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।
इससे पहले कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते ही योगी सरकार (Yogi government) ने मई के अंत में छह महीने के लिए उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh news) में एस्मा (ESMA in UP) लगाया था। इस छह महीने की अवधि नवम्बर में पूरी हो रही थी इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट (ESMA Act) को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है।
■ मई में योगी सरकार ने लगाया था एस्मा, ताकि हड़काल पर न जाएं सरकारी कर्मचारी
■ नवंबर में खत्म हो रही थी एस्मा की अवधि, सरकार ने फिर अगले महीने के लिए लागू किया कानून
■ अगले छह महीने तक यूपी में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा ऐक्ट (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। यह ऐक्ट अगले छह महीने के लिए लागू होगा। इस दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि छह महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगें।
कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस हावी हो रहा है। स्थितियां को देखते हुए योगी सरकार ने कमर कस ली है। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसी दिशा में सरकारी कर्मचारियों के हड़काल करने पर बैन लगाया गया है।
मई में लगाया था एस्मा
आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के चलते ही योगी सरकार ने मई के अंत में छह महीने के लिए एस्मा लगाया था। इस छह महीने की अवधि मार्च में पूरी हो रही थी इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है।