प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभाग द्वारा गलत वेतन निर्धारण कर बाद में अधिक भुगतान की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार एवं कमांडेंट 26 बटालियन पी ए सी गोरखपुर से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने सेवानिवृत्ति परिलाभों व पेंशन भुगतान प्रक्रिया की स्थिति की भी जानकारी मांगी है। पूछा है कि क्या अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश देने से पहले याची को सुनवाई का मौका दिया गया था। क्या याची ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि वह अधिक लिए गए वेतन की वापसी कर देगा।
कोर्ट ने सभी सवालों के जवाब के साथ चार नवंबर तक हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने शशांक शेखर तिवारी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बी एन सिंह राठौर ने बहस की। याचिका में पीएसी कमांडेंट के 13 अगस्त 20 को जारी वसूली के आदेश को चुनौती दी गई है।