मतदान वाले सात जिलों में तीन नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, कोषागार व उपकोषागार भी रहेंगे बन्द
विधान सभा उप चुनाव से सम्बंधित जिले में निर्वाचन के प्रायोजन के लिए 03 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सम्बंधित विधान सभा उप निर्वाचन क्षेत्र से सम्बंधित जिले में स्थित कोषागार तथा उप कोषागार भी इस तिथि को बंद रहेंगे।
यह जानकारी प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री जितेन्द्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 03 नवम्बर, दिन मंगलवार को अमरोहा के 40-नौगावां सादात, बुलंदशहर के 65-बुलंदशहर, फिरोजाबाद के 95-टूण्डला (अ0जा0), उन्नाव के 162-बांगरमऊ, कानपुर नगर के 218-घाटमपुर (अ0जा0), देवरिया के 337-देवरिया, जौनपुर के 367-मल्हनी विधान सभा में अवकाश घोषित किया गया है।
प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव वाले सात जिलों में मतदान के दिन यानी तीन नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश शासन ने सात जिलों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान के दिन इन जिलों में कोषागार व उप कोषागार भी बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
बुलंदशहर की बुलंदशहर सदर, अमरोहा की नौगावां सादात, फीरोजाबाद की टूंडला, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया की देवरिया सदर विधानसभा सीट पर तीन नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के जारी निर्देश में सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों से कहा गया है कि उनके अधीनस्थ जिन कर्मचारियों की ड्यूटी विधानसभा उपचुनाव में लगी है, उन्हें उनके सामान्य कार्य से ऐसे समय मुक्त कर दिया जाए, जिससे वह अपने मतदान केंद्रों पर समय रहते पहुंच सकें और अपने ठहरने का प्रबंध कर सकें। इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी मतदान या मतगणना में लगायी गई है तो मतदान व मतगणना के ठीक अगले दिन समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न रहने पर उनकी अनुपस्थिति को माफ करने के लिए भी कहा गया है।