कैबिनेट के फैसले: नियमित होने की तारीख के आधार पर मिलेगी पेंशन
लखनऊ : वर्कचार्ज, डेली वेज, संविदा आदि पर रखे गए कर्मचारियों को सरकारी सेवा में नियमित किये जाने पर उनकी ओर से पिछली सेवा के आधार पर (बैक डेट से) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मांग और मुकदमेबाजी से मुक्ति पाने के लिए राज्य सरकार ने तय किया है कि पेंशन सिर्फ उसी कर्मचारी को मिलेगी जिसकी किसी स्थायी या अस्थायी पद पर संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति की गई हो।
पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि सेवा लाभों के लिए कर्मचारी की नियमित नियुक्ति की तारीख को ही आधार माना जाएगा। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट बाई सकरुलेशन ‘उप्र पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020’ को मंजूरी दे दी है।