अनलॉक 5.0 : उत्तर प्रदेश शासन की गाइड लाइन्स जारी, देखें।
● शासन ने जारी की अनलॉक के पांचवें चरण की गाइडलाइंस
● सामाजिक-धार्मिक आयोजनों में सौ से अधिक हो सकेंगे शामिल
अनलॉक 5.0 के लिए योगी सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, 15 अक्तूबर से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 5.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार आगामी 15 अक्तूबर से स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय की एडवायजरी के अनुसार, यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।
15 अक्तूबर के बाद प्रदेश में चरणबद्घ ढंग से स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं, सिनेमा, थियेयर और मल्टीप्लेक्स भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किये जा सकेंगे।
सबसे अहम है कि 15 अक्तूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए 200 लोगों की अनुमति दी गई है। इस फैसले से दुर्गापूजा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कहा गया कि प्रबंधन, जिला प्रशासन से विचार-विमर्श कर स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होग। इसके अलावा, महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ही चलना होगा।
लखनऊ : अनलाक में चरणवार गतिविधियों को अनुमति देने के बाद पांचवें चरण में राज्य सरकार ने सब कुछ पहले की तरह खोल दिया है। 15 अक्टूबर से प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि को खोलने की अनुमति होगी। थिएटर, मल्टीप्लेक्स, तरणताल खुल जाएंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी।
अनलाक का चौथा चरण 30 सितंबर को खत्म हो गया। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गुरुवार को अनलॉक-5 का गाइडलाइन जारी कर दी। सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। यह निर्णय स्कूल या संस्थान के प्रबंधन से विचार और स्थिति का आकलन कर जिला प्रशासन करेगा। इसमें आनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं और कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाए आनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जा सकती है।
छात्र संबंधित स्कूल, शैक्षणिक संस्थान में अभिभावक की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं। केंद्र के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के आधार पर शिक्षा विभाग निर्देश जारी करेगा। इसी आधार पर सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की भी अनुमति दी जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थान, जिनमें केवल पीएचडी शोधार्थियों और परास्नातक के छात्र, जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला संबंधी कार्य की आवश्यकता पड़ती हो, उन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। तरणताल को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
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