वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ी
नई दिल्ली।आयकर विभाग ने 2018 19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर बुधवार को 30 नवंबर कर दी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आदेश में कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गयी है।
कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ायी गयी है।
सरकार ने आयकर रिटर्न से लेकर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रलय के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कारोबारियों को जीएसटीआर9 और 9सी के रिटर्न दाखिल करने में राहत दी गई है। अब कारोबारी इन रिटर्न को आगामी 31 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे। यह समय सीमा 30 सितंबर थी। कारोबारी इस तारीख को आगामी 31 दिसंबर करने की मांग कर रहे थे। 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए एक अक्टूबर से ई-इनवायसिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार को आयकर रिटर्न की तारीख में भी बढ़ोतरी की गई है। अब वित्त वर्ष 2018-19 और मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए भरे जाने वाले रिटर्न की तारीख को 30 नवंबर कर दिया गया है। रिटर्न को भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी।