निकायों में मृतक आश्रित कोटे पर ही अब चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
लखनऊ । निकायों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भविष्य में मृतक आश्रित कोटे पर ही स्थाई नियुक्तियां दी जाएंगी और शेष पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। सालभर पहले शुरू प्रक्रिया को जल्द ही अंमित रूप देने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश नगर पालिका, जल संस्थान (अकेंद्रीयत) सेवानियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है।
अकेंद्रीय सेवा के कर्मियों की भर्ती निकाय स्तर पर होती है। नगर निगम में नगर आयुक्त और पालिका परिषद व नगर पंचायत में निर्वाचित अध्यक्ष के पास भर्ती का अधिकार है। निकायों में कार्यरत अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों के लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं है। इसीलिए नियमावली बनाकर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी के पदों के अलावा अन्य पदों पर भर्ती के लिए भी पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है।
निकायों को हर साल मई में रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजना होगा। वहां से अनुमति लेने के बाद विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए आवेदन लिया जाएगा। इसके पहले नियुक्ति प्राधिकारी को जिला रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों के नामों की सूची प्राप्त करनी होगी। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
लखनऊ । निकायों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भविष्य में मृतक आश्रित कोटे पर ही स्थाई नियुक्तियां दी जाएंगी और शेष पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। सालभर पहले शुरू प्रक्रिया को जल्द ही अंमित रूप देने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश नगर पालिका, जल संस्थान (अकेंद्रीयत) सेवानियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है।
अकेंद्रीय सेवा के कर्मियों की भर्ती निकाय स्तर पर होती है। नगर निगम में नगर आयुक्त और पालिका परिषद व नगर पंचायत में निर्वाचित अध्यक्ष के पास भर्ती का अधिकार है। निकायों में कार्यरत अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों के लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं है। इसीलिए नियमावली बनाकर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी के पदों के अलावा अन्य पदों पर भर्ती के लिए भी पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है।
निकायों को हर साल मई में रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजना होगा। वहां से अनुमति लेने के बाद विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए आवेदन लिया जाएगा। इसके पहले नियुक्ति प्राधिकारी को जिला रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों के नामों की सूची प्राप्त करनी होगी। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।