हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था करने की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने के लिए नियमों में बदलाव की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूíत शशिकांत गुप्ता व न्यायमूíत शमीम अहमद की खंडपीठ ने गोपालकृष्ण पांडेय की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता भरत प्रताप सिंह ने बहस की। याची का कहना है कि दिसंबर या उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। नामांकन पत्र भरते समय भारी भीड़ के चलते कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है। ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की अनुमति दी जानी चाहिए। नियमावली में संशोधन करके ऑनलाइन नामांकन भरने की व्यवस्था का समादेश जारी किया जाय।