ईपीएफ पर पूर्व-घोषित 8.50 प्रतिशत ब्याज रखने का फैसला
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टी बोर्ड ने बीते वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर पूर्व-घोषित 8.50 प्रतिशत ब्याज रखने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्टी बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में इस 8.50 प्रतिशत ब्याज में से 8.15 प्रतिशत का भुगतान जल्द कर देने का फैसला किया गया। वहीं, शेष 0.35 प्रतिशत का भुगतान इस वर्ष 31 दिसंबर तक करने का फैसला हुआ। इसके साथ ही ट्रस्टी बोर्ड ने इंप्लॉईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, 1976 के तहत अधिकतम खाताधारकों की बीमा राशि भी छह लाख से बढ़ाकर सात लाख करने का फैसला किया।
ईपीएफओ ने इससे पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अपने निवेश का कुछ हिस्सा बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। ईपीएफओ ने खाताधारकों को 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का पूरा भुगतान करने के लिए उस वक्त यह निर्णय लिया था। कोविड के कारण बाजार में उठापटक के चलते ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर में बोर्ड की फिर बैठक होगी जिसमें खातों में 0.35 प्रतिशत की दर से ब्याज की बकाया राशि के भुगतान पर गौर किया जाएगा।