अनलॉक 5.0 : स्कूल/कॉलेज को खोलने पर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार ले सकती हैं फैसला, नवीन निर्देश देखें।
अनलॉक-5.0: स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान खोलने की इजाजत, पर फैसला राज्यों पर छोड़ा, पढ़ें क्या रहेगा खुला और किस पर रहेंगी पाबंदी
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले पंद्रह दिनों में खुल जाएगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोरोना के कारण बंद गतिविधियों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइन्स में गृहमंत्रालय ने इस बार स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है।
गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइंस, सिनेमा हॉल और स्कूल खोले जाने को लेकर लिया गया ये फैसला
50 फीसद सीट का ही उपयोग कर सकेंगे सिनेमा हॉल
15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देते हुए गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दर्शकों के लिए 50 फीसद सीट का ही उपयोग कर सकेंगे। सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। इसी तरह व्यापार मेलों की भी 15 अक्टूबर से ही अनुमति होगी, लेकिन इसमें आम लोगों के आने पर मनाही होगी। स्वीमिंग पूल को खिलाडि़यों के लिए पहले ही खोल दिया गया था, अब उसमें आम लोगों के लिए भी इजाजत होगी। युवा और खेल कार्यक्रम मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग (एसओपी) जारी करेगा। वहीं इंटरटेनमेंट पार्क के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को एसओपी जारी करने को कहा गया है।
स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान खोलने की इजाजत, पर फैसला राज्यों पर छोड़ा
मार्च से ही बंद स्कूलों, कालेजों और कोचिंग संस्थान तो खुलेंगे, लेकिन बंद के दौरान चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को बंद नहीं किया जाएगा। छात्रों को स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास में भाग लेने की छूट होगी और स्कूल की ओर से कोई दवाब नहीं बनाया जाएगा। स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावक की लिखित सहमति के प्रावधान को बरकरार रखा गया है।
अनलॉक 5.0 : स्कूल/कॉलेज को खोलने पर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार ले सकती हैं फैसला, नवीन निर्देश देखें
हर राज्य अपना-अपना एसओपी बनाएंगे
इसके पहले 21 सितंबर से नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल जाने की अनुमति इन्हीं शर्तों के साथ दी गई थी। स्कूलों के लिए हर राज्य अपना-अपना एसओपी बनाएंगे और अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग गृहमंत्रालय के साथ मिलकर कॉलेज व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के आने के लिए समय सारणी और एसओपी जारी करेगा। लेकिन शोध या अनुसंधान से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थाओं को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिल गई है।
सार्वजनिक समारोहों में 100 की जगह अब 200 लोग ले सकेंगे भाग
सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य समारोहों के लिए पहले से और ज्यादा ढील दे दी गई है। पिछले महीने ऐसे समारोहों में 100 लोगों की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि यदि बंद जगह पर समारोह हो रहा है वहां कुल कैपेसिटी के 50 फीसद ही लोग भाग ले सकेंगे। राज्य सरकारों को इसके लिए एसओपी बनाने को कहा गया है।
पिछली बार की तरह इस बार भी गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से कंटनेमेंट जोन के बार कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी और राज्य के भीतर या दो राज्यों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह 65 साल से अधिक और 10 साल के कम उम्र के व्यक्ति को घर पर रहने की सलाह बरकरार रखी गई है।
बुधवार को अनलॉक 4 की सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन का ऐलान करेगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से शुरू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन चरणों में लागू होने के बाद जुलाई महीने से चरण दर चरण हटने लगा है।
गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं और इन दिशा निर्देशों में स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर भी नियम हैं। गृह मंत्रालय की गाइडालाइंस में कहा गया है कि 15 अक्तूबर से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी नियम होंगे जिनका पालन करना होगा। इन सबके अलावा सिनेमा और मल्टिप्लेक्स खोलने को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं।
गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्तूबर तक स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन स्कूल या कॉलेज या फिर कोई अन्य शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्थान से बात करके और वहां की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा। जो बच्चे स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं वे लेते रहेंगे और बच्चे अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो ऐसा करने की उनको अनुमति दी जा सकती है। लेकिन कोई भी बच्चा स्कूल तभी जा सकता है जब उसके माता पिता इसको लेकर लिखित में मंजूरी देंगे।
गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बच्चों के लिए स्कूल की हाजिरी जरूरी नहीं होगी और जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां स्कूल खोलने का फैसला लेगा उसे स्कूल खोलने को लेकर अपने यहां की स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देश जारी करने होंगे। जिन स्कूल या कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिलेगी उन्हें बताए गए दिशा निर्देशों का सख्ति से पालन करना होगा।
इसके अलावा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 15 अकटूबर के बाद सामाजिक, धार्मिक , मनोरंजन के आयोजनों में शर्तों के साथ 100 लोगों से अधिक की इजाजत भी दी सकेगी।