यूपी : सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस कोविड 19 के सम्बंध में कार्मिकों की कार्य / व्यवस्था व उपस्थिति के संबंध में आदेश जारी
सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन में समूह ग व घ के 50% कार्मिक ही देंगे कार्यालयों में रोस्टर के अनुसार उपस्थिति
कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति का कड़ाई से पालन होगा।
राज्य सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए सरकारी कार्यालय में समूह 'ग' व 'घ' के कर्मियों की 50 फीसदी उपस्थिति को हर हाल में अनिवार्य कर दिया है। विभागध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि इस वर्ग के किसी कर्मी के बीमार होने पर उसके स्थान पर दूसरे कर्मी को बुलाया जाएगा।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 50 फीसदी कर्मियों से अलावा शेष कर्मियों को वर्क फ्राम होम के लिए विभागीय मंत्री से विभागाध्यक्ष अनुमति लेंगे। समूह 'क' व 'ख' के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। आकस्मिता में किसी कर्मी के काम पर न आने पर उसके प्रतिस्थानी यानी उसके समकक्ष को बुलाया जाएगा।
कार्यालय आने वाले कर्मियों को समय का पालन जरूर करना होगा। कर्मियों के समय से आने की जांच नियंत्रक अधिकारी समय-समय पर करते रहेंगे। रोस्टर के आधार पर वर्क फ्राम होम वाले कर्मी मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों से संपर्क में रहेंगे। जरूरत पर उन्हें कार्यालय बुलाया जाएगा। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था आकस्मिक व आवश्यक सेवा वाले कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
प्रत्येक कार्यालय में कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। कार्यालय में आने वाले कर्मियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। कार्यालय में कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने पर उसे सैनिटाइज कराते हुए 24 घंटे में विसंक्रमित किया जाएगा।